ग्वालियर में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से छूट तो अन्य जिलों में क्यों नहीं - हाईकोर्ट

ग्वालियर में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से छूट तो अन्य जिलों में क्यों नहीं - हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-14 09:23 GMT
ग्वालियर में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से छूट तो अन्य जिलों में क्यों नहीं - हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा है कि ग्वालियर में ड्यूटी आवर्स के बाद सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस से छूट मिली है तो फिर इस सुविधा का लाभ अन्य जिलों में क्यों नहीं दिया जा रहा है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। शाजापुर जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्मिता सुरेन्द्रन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन ग्वालियर रीजन को इस आदेश से बाहर रखा गया था। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान समय में कोविड की महामारी के चलते प्रदेश भर में डॉक्टरों की जरूरत है। ऐसे समय में राज्य सरकार के आदेश की वजह से सरकारी डॉक्टर्स ड्यूटी आवर्स के बाद मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर एक ही प्रदेश में दो कानून चल रहे हैं। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने अनावेदकों से जवाब-तलब किया है।

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