आचार संहिता के चलते शुभकामना बैनर पर पाबंदी नहीं, गड़चिरोली के प्रत्याशी को राहत

नागपुर खंडपीठ आचार संहिता के चलते शुभकामना बैनर पर पाबंदी नहीं, गड़चिरोली के प्रत्याशी को राहत

Tejinder Singh
Update: 2022-01-09 11:51 GMT
आचार संहिता के चलते शुभकामना बैनर पर पाबंदी नहीं, गड़चिरोली के प्रत्याशी को राहत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। चुनावी आचार संहिता के दौरान त्योहारों पर शुभकामना संदेश के बैनर लगाने पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। ऐसा महत्वपूर्ण आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में न्यायमूर्ति राेहित देव ने दिया है। इस मामले में गड़चिरोली की चुनाव प्रत्याशी समेत 21 अन्य लोगों पर 7 सितंबर 2016 को दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले को भी खारिज कर दिया गया है।

नहीं माना उल्लंघन

जानकारी अनुसार गड़चिरोली नगर परिषद चुनाव की प्रत्याशी गीता हिंगे ने त्योहारों के मद्दनेजर शुभकामना बैनर लगाए थे। इन बैनरों में खुद के फोटो के साथ ही कमल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री नितीन गडकरी के फोटो लगाकर शुभकामना संदेश दिया था। इस मामले में मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में पुलिस ने 7 सितंबर 2016 को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए गीता हिंगे समेत अन्य 21 पर मामला दर्ज किया ता। पुलिस की एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति ने शुभकामना संदेश देने को आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानते हुए एफआईआर खारिज करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. रजनीश व्यास ने पैरवी की।  

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