भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज मामले पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज मामले पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-20 13:50 GMT
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज मामले पर कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भोपाल में दर्ज आचार संहिता उल्लघंन के मामले में कार्रवाई और जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। जस्टिस जेपी गुप्ता की एकल पीठ ने राज्य शासन और भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर एलएल अहिरवार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

सड़क पर की थी पत्रकार वार्ता
अभियोजन के अनुसार 27 अक्टूबर 2018 को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भोपाल के एमपी नगर थाना अंतर्गत नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के सामने सड़क पर पत्रकार वार्ता की थी। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाए थे। इस मामले में पात्रा के खिलाफ एमपी नगर थाने में आचार संहिता उल्लघंन के मामले में धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने भोपाल जिला अदालत के सीजेएम के समक्ष चालान पेश किया है।

सीजेएम ने 26 दिसंबर 2018 को मामले में संज्ञान लेते हुए संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव और नम्रता अग्रवाल ने तर्क दिया कि आचार संहिता उल्लघंन के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करना था, लेकिन उन्होंने सीधे पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस को भी इस मामले में चालान पेश करने का अधिकार नहीं है। तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए प्रांरभिक सुनवाई के बाद एकल पीठ ने श्री पात्रा के खिलाफ दर्ज आचार संहिता उल्लघंन के मामले की कार्रवाई और जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने राज्य शासन और तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए मामले से संबंधित सभी पहलुओं पर पूछताछ की है। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि मामले में नियमों का पालन किया गया है कि नहीं।

 

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