ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई टली

ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई टली

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-02 07:58 GMT
ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई टली

डिजिटल डेस्क जबलपुर। राज्य सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के संबंध में दायर आधा दर्जन याचिकाओं पर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुददे पर जवाब पेश करे। साथ ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पेश किये गये जवाब के साथ हलफनामा देने के भी निर्देश युगलपीठ ने दिए हैं। हाईकोर्ट में ये मामले अशिता दुबे, नागारिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच व अन्य की ओर से दायर करके प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने को चुनौती दी गई है। आवेदकों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2019 को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में विधानसभा से बिल पारित किया। इसके पहले ओबीसी वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया, जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, दिनेश उपाध्याय पैरवी कर रहे है।
 

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