राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में टली सुनवाई, लॉन्स सील मामले में 30 मार्च को होगी

अकोला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में टली सुनवाई, लॉन्स सील मामले में 30 मार्च को होगी

Tejinder Singh
Update: 2022-02-22 12:01 GMT
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में टली सुनवाई, लॉन्स सील मामले में 30 मार्च को होगी

डिजिटल डेस्क, अकोला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के निकषों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पालन न किए जाने के मामले में याचिका दाखिल की गई थी। 11 फरवरी को दिल्ली में सुनवाई संभावित थी, लेकिन सुनवाई टली। अब 30 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख दी गई है। इस कारण मंगल कार्यालय, लॉन्स, होटल संचालकों को कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। बता दें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश पर अगस्त 2021 में महानगरपालिका ने कार्रवाई शुरू की। निकषों की पड़ताल करने पर किसी भी मंगल कार्यालय, होटल तथा लॉन्स निकषों को पूरा नहीं कर रहा था। इस कारण अकोला महानगरपालिका की ओर से शहर के 81 प्रतिष्ठानों में से 76 मंगल कार्यालय, लॉन्स, होटल सील किए गए थे। इन प्रतिष्ठानों में से 72 ने बैंक गारंटी के साथ 90 दिनों में निकष पूर्ण करने का प्रतिज्ञापत्र भरकर दिया और सील खुलवा लिए, वहीं निकषों को पूर्ण करना मुश्किल होने से 5 संचालकों ने बॉन्ड पर लिखकर दिया कि वे अब यह व्यवसाय नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सभागृह शॉपी, सेल आदि के लिए देना बेहतर समझा। कुलमिलाकर निकषों ने संचालकों की धड़कने बढ़ाकर रखी है। किसी तरह अब तक सिर्फ 4 प्रतिष्ठानधारक निकष पूर्ण कर पाए है। महानगरपालिका के बाजार विभाग ने सभी मंगल कार्यालय, लॉन्स संचालकों से गुगल शीट पर कौन से निकष पूर्ण किए गए, कौन से निकष पूर्ण करने बाकी है इसकी जानकारी भरवा ली। पश्चात अपना ब्योरा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर भेजा। इस प्रक्रिया के बाद दिल्ली में होनेवाली सुनवाई की ओर मनपा प्रशासन समेत संबंधित व्यवसायियों की निगाहें टिक गई है। 11 फरवरी की सुनवाई टली। अब 30 मार्च की तारीख दी गई है।

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