नाथूराम के नाम पर वेबसाइट मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नाथूराम के नाम पर वेबसाइट मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Anita Peddulwar
Update: 2018-04-21 12:47 GMT
नाथूराम के नाम पर वेबसाइट मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क,मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने के लिए वेबसाइट शुरु करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता केतन तिरोडकर ने यह याचिका दायर की है।

सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की याचिका 
बता दें कि याचिका में तिरोडकर ने कहा है कि 15 नवंबर 2015 को नाना गोडसे ने नाथूराम गोडसे का महिमामंडन करने वाली वेबसाइट मी नाथूराम गोडसे डॉट कॉम की शुरुआत की थी। वेबसाइट पर बताया गया है कि नाथूराम ने गांधी की हत्या क्यों की थी। एक तरह से वेबसाइट में 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता की हत्या करने वाले नाथूराम का गुणगान करके उसको गौरवान्वित किया गया है।

यह कृत्य देश में युद्ध छेड़ने जैसा
याचिका में तिरोडकर ने यह भी कहा है कि यह कृत्य देश के खिलाफ युद्द छेड़ने जैसा है। इसलिए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। याचिका में तिरोडकर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई की मांग को लेकर पुणे व मुंबई पुलिस को ईमेल के जरिए पत्र भेजा है। लेकिन किसी ने मेरे पत्र का अब तक सज्ञान नहीं लिया है। इसलिए कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

जस्टिस भूषण गवई व जस्टिस भारती डागरे की बेंच ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि सरकार ने इस मामले में अब तक क्या किया है। इस पर सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने कहा कि गृह विभाग को इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। इसलिए उन्हें इस मामले में थोड़ा वक्त दिया जाए। रिपोर्ट आने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। सरकारी वकील की इन दलीलों को सुनने के बाद बेंच ने मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। 

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