मेडिकल से इंदौर के कोरोना पाँजिटिव कैदी  के भागने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए माँगा जवाब

 मेडिकल से इंदौर के कोरोना पाँजिटिव कैदी  के भागने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए माँगा जवाब

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-22 09:19 GMT
 मेडिकल से इंदौर के कोरोना पाँजिटिव कैदी  के भागने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए माँगा जवाब

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से पूछा है कि जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू है तो इन्दौर का एक बंदी जावेद कथित रूप से डेढ़ लाख रुपए देकर जबलपुर के मेडिकल कॉलेज से कैसे भाग गया? इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को कहा है कि इस षड्यंत्र को कैसे अंजाम दिया गया और कौन-कौन इसमें शामिल हैं, उसका पूरा ब्यौरा 29 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई    के दौरान पेश किया जाए। इसके साथ ही युगलपीठ ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आने-जाने के प्वाइंटों और प्रदेश के नागरिकों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने के इंतजामों का ब्यौरा भी पेश करने कहा है। 
बैंच ने मंगलवार को ये सवाल ग्वालियर के अधिवक्ता सुनील कुमार जैन, जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू, इन्दौर के अधिवक्ता सूरज उपाध्याय और इन्दौर के व्यवसायी मुकेश धनराज वाधवानी की ओर से दायर मामलों पर किए। इन याचिकाओं में कोरोना वायरस को लेकर सरकार को आवश्यक निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की गई है। बीते 17 जनवरी को प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सरकार को अब तक किए गए इंतजामों का ब्यौरा पेश करने कहा था। 
मामलों पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुनील कुमार जैन, अधिवक्ता अमित कुमार साहू, अधिवक्ता मोहन सिंह ठाकुर चंदेल और रजत सोंधी ने दलीलें रखीं। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने युगलपीठ को बताया कि पूरे प्रदेश में सभी स्तरों पर समुचित व्यवस्थाएँ की जा रहीं हैं और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान लॉकडाउन का पालन होने पर युगलपीठ ने यह जानना चाहा कि जब सब कड़ाई से पालन हो रहा तो फिर एक बंदी जबलपुर से नरसिंहपुर जिले तक कैसे पहुँच गया? इस मुद्दे पर जाँच कराकर रिपोर्ट पेश करने के मौखिक निर्देश  भी युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार को दिए।

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