बार बार तबादला होने से परेशान शिक्षक को हाईकोर्ट से मिली राहत

बार बार तबादला होने से परेशान शिक्षक को हाईकोर्ट से मिली राहत

Tejinder Singh
Update: 2018-12-31 12:16 GMT
बार बार तबादला होने से परेशान शिक्षक को हाईकोर्ट से मिली राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने तबादले से परेशान एक शिक्षक को अंतरिम राहत प्रदान की है। शिक्षक ने याचिका में दावा किया था कि दो साल के भीतर उसका दो बार तबादला हो चुका है। अब तीसरी बार उसे पुणे के स्कूल से सोलापुर के स्कूल में भेजा जा रहा है। जो की मध्यावधि तबादला है। यह सरकारी अधिकारियों के तबादले के नियमन को लेकर बनाए गए कानून के प्रावधानों के भी खिलाफ है। इसलिए मेरे तबादले को लेकर एक दिसंबर 2018 को जारी किए गए तबादले को निरस्त किया जाए। 

अवकाशकालीन जस्टिस भारती डागरे के सामने सहायक शिक्षक वैभव कुंजे की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि मेरे मुवक्किल को लेकर कानून के हिसाब से कोई भी ऐसी अपवाद जनक स्थिति नहीं बताई गई है। जिसके तहत मेरे मुवक्किल का तबादला किया जा सके। इसलिए मेरे मुवक्किल के तबादले पर रोक लगाई जाए। इस दौरान जस्टिस को बताया गया कि अभी याचिकाकर्ता पुणे में ही कार्यरत हैं। उन्होंने अभी सोलापुर की स्कूल में ड्युटी ज्वाइन नहीं की है। इसके अलावा सोलापुर में भी अभी तक नए शिक्षक को नहीं भेजा गया है।

इस बात को जानने के बाद जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता के तबादले के आदेश को अगली सुनवाई तक अमल में न लाए जाए। यह कहते हुए जस्टिस ने शिक्षक को राहत प्रदान की और मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। 

 

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