प्रोजोन पाम्स को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

प्रोजोन पाम्स को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

Tejinder Singh
Update: 2020-07-05 11:33 GMT
प्रोजोन पाम्स को अंतरिम राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नागपुर। हैगवुड्स कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शहर के चिंचभवन में बनाई जा रही प्रोजोन पाम्स फ्लैट स्कीम विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चार सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि, मामले में निर्णय होने तक फ्लैट स्कीम को ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र देने का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं होगा।  दरअसल, कंपनी की शहर के चिंचभवन में 42 एकड़ जमीन है। जहां वे 400 फ्लैट की स्कीम बना रहे हैं, जिसके 5 टॉवर हैं। टॉवर की ऊंचाई को लेकर कंपनी और एयरपोर्ट के बीच विवाद चल रहा है। एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण कंपनी को तय ऊंचाई तक ही इमारत बनाने की अनुमति थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का आरोप है कि, कंपनी ने इससे ज्यादा निर्माणकार्य कर लिया, जिससे उन्हें विमान संचालन में परेशानियां आ रही हैं। यही कारण है कि, वे कंपनी को एनओसी नहीं दे रहे। चूंकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी एनओसी नहीं दे रही है, इसलिए कंपनी को नागपुर महानगरपालिका ने भी ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र नहीं दिया है। जिससे कंपनी को फ्लैटधारकों को पजेशन देने में परेशानी हो रही है। कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर मुद्दा उठाया है कि, उन्हें 11 फ्लोर तक निर्माण के लिए अनुमति थी, कम से कम इतने फ्लोर पर बनें फ्लैट के लिए ही ऑक्यूपेंसी प्रमाणपत्र जारी किया जाए। इसी मुद्दे पर उन्होंने कोर्ट से अंतरिम आदेश जारी करने की विनती की, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया है। मामले में मनपा की ओर से एड. रोहन छाबरा ने पक्ष रखा। 
 

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