हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का प्रकरण शहडोल से भोपाल ट्रांसफर करने से किया इनकार
हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का प्रकरण शहडोल से भोपाल ट्रांसफर करने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक के खिलाफ लोकायुक्त की विशेष न्यायालय शहडोल में चल रहे प्रकरण को भोपाल ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज करने का निर्णय लिया। भोपाल के नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक शैलेश कोहद की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शहडोल में पदस्थापना के दौरान उनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था, जो वर्तमान में लोकायुक्त की विशेष न्यायालय शहडोल में विचाराधीन है। याचिका में कहा गया कि 22 सितंबर 2020 को निलंबन समाप्त कर उनका तबादला शहडोल से भोपाल कर दिया गया है। इसके आधार पर प्रकरण को शहडोल से भोपाल ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका खारिज कर दी है।