हाईकोर्ट ने कहा- टोल नाका और पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ
6 सितंबर तक जवाब पेश करने के दिए निर्देश हाईकोर्ट ने कहा- टोल नाका और पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने छतरपुर के बहुचर्चित गाँजा प्रकरण में छतरपुर के पचवारा टोल नाका, महर्षि स्कूल डेयरी रोड और सिविल लाइन्स पुलिस थाने के 11 जुलाई 2021 के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने राज्य सरकार, डीजीपी, छतरपुर एसपी, सीएसपी लोकेन्द्र सिंह और सिविल लाइन्स थाना प्रभारी राजेश बंजारा को नोटिस जारी कर 6 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
यह है मामला-
यह याचिका छतरपुर सिविल लाइन्स निवासी राजकुमार राय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 11 जुलाई 2021 को उसका 19 वर्षीय भाई घनश्याम और रिश्ते का भाई कैलाश झांसी से छतरपुर आ रहे थे। छतरपुर सिविल लाइन्स पुलिस ने सुबह 7.30 बजे उनकी कार को पचवारा टोल नाके पर रोका। उनसे पैसों की माँग की गई, नहीं देने पर पुलिस दोनों को थाने ले गई। परिजन जब थाने पहुँचे तो पुलिस ने कहा कि थोड़ी देर में दोनों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दोनों को नहीं छोड़ा गया। दूसरे दिन समाचार-पत्रों से पता चला कि पुलिस ने 11 जुलाई की शाम 5.30 बजे महर्षि स्कूल डेयरी रोड से उनकी कार से 35 किलो गाँजा बरामद किया है।
गाँजे के प्रकरण में झूठा फँसाने का आरोप-
अधिवक्ता विजय शंकर पांडे और अमन पांडे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने डीजीपी, आईजी, एसपी छतरपुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत देकर बताया कि सीएसपी लोकेन्द्र सिंह और थाना प्रभारी राजेश बंजारा ने उसके भाइयों को गाँजे के प्रकरण में झूठा फँसाया है, लेकिन शिकायत की जाँच नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत आवेदन देकर पचवारा टोल नाका, महर्षि स्कूल डेयरी रोड और छतरपुर सिविल लाइन्स पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज माँगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने तीनों जगह के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।