एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में तो दूसरे को नहीं मिल सकता अनुकंपा का लाभ - हाईकोर्ट ने दिया फैसला

एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में तो दूसरे को नहीं मिल सकता अनुकंपा का लाभ - हाईकोर्ट ने दिया फैसला

Bhaskar Hindi
Update: 2019-12-08 13:37 GMT
एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में तो दूसरे को नहीं मिल सकता अनुकंपा का लाभ - हाईकोर्ट ने दिया फैसला

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक अहम फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि जब परिवार का एक भाई पहले से सरकारी नौकरी में है तो दूसरे को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस मत के साथ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने एसएएफ के एक दिवंगत कर्मचारी के पुत्र को अनुकंपा का लाभ देने से इंकार करके उसकी याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने यह अपील हाईकोर्ट की एकलपीठ द्वारा 6 फरवरी 2019 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रकरण के अनुसार रांझी में रहने वाले सोहन जोशी के पिता स्व. राजेन्द्र जोशी एसएएफ में कार्यरत थे और उनके निधन के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। आवेदन खारिज होने पर सोहन ने एक याचिका दायर की, जिस पर एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने पर विचार करने कहा था। एकलपीठ के इसी फैसले को चुनौती देकर सरकार ने यह अपील दायर की थी। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता विवेक रंजन पाण्डेय ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने सोहन की याचिका पर एकलपीठ द्वारा दिए आदेश को खारिज कर दिया।
 

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