कोविड-19 के फस्ट कान्टेक्ट की सेम्पल टेस्टिंग तथा क्वारंटाईन संबंधि निर्देश

कोविड-19 के फस्ट कान्टेक्ट की सेम्पल टेस्टिंग तथा क्वारंटाईन संबंधि निर्देश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-08-11 07:38 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीहोर। संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा कोविड-19 के फस्ट कान्टेक्ट की सेम्पल टेस्टिंग तथा क्वारंटाईन संबंधी समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्यप्रदेश को दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी दिशा-निर्देशों में कोविड-19 संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आए हुए व्यक्ति उच्च जोखिम समूह में आते है।इनमें वे लोग सम्मिलित किए गए है जो पॉजिटिव रोगी से 1 मीटर से कम दूरी या मास्क एवं अनय सुरक्षा उपायों को अपनाए बगैर सम्पर्क मे आए हो। जैसे कि परिवार के सदस्य, सहकर्मी, शारीरिक सम्पर्क में आने वाले सेवा प्रदाता। इन श्रेणी के उच्च जोखिम वाले फस्ट कॉन्टेक्ट को 24 घण्टे के भीतर चिन्हित किया जाना सुनिश्चित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे सभी व्यक्तियों को समुदाय से पृथक करते हुए उनहे 14 दिन के लिए क्वारंटाईन किया जाए। साथ ही घर पर पृथक सुविधा न होने पर परिस्थिति में चिन्हाकित सीसीसी क्वारंटाईन सेंटर पर रखा जाए। इसके साथ ही ICMR की मार्गदर्शिका अनुसार ऐसे फस्ट कॉन्टेक्ट का थ्रोट-स्वाब/नेजल-स्वाब द्वारा कोविड-19 जॉच के लिए सेम्पल तत्काल तब ही लिया जाए जब उन्हे SARI/ILI के लक्षण हो। इसके साथ ही अन्य परिस्थिति (एसिम्प्टोमेटिक) फस्ट कॉन्टेक्ट का सैम्पल कलेक्शन पॉजिटिव आए व्यक्ति के सम्पर्क दिनांक से पॉच से दस दिन के भीतर लिया जाए। पांचा दिन के पहले लिए गए सैम्पल की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने की संभावन अधिक होती है। इस स्थिति में ऐसे लक्षण रहित संक्रमित व्यक्ति समुदाय में संक्रमण फैलाने का कारण बनते है। होम क्वारंटाईन में लक्षण प्रकट होने पर फस्ट कॉन्टेक्ट को उनके लक्षण अनुसार सीसीसी या डीसीएचसी में भर्ती कराया जाए।

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