जबलपुर: कलेक्टर ने दिया 495 लीटर कैरोसीन राजसात करने का आदेश

जबलपुर: कलेक्टर ने दिया 495 लीटर कैरोसीन राजसात करने का आदेश

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-12-25 09:08 GMT
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आज एक प्रकरण में निर्णय देते हुए अवैध रूप से भंडारित पाये गये 495 लीटर नीले कैरोसीन को राजसात करने के आदेश दिये हैं। नीले कैरोसीन का अवैध रूप से भंडारण अनावेदक सलीम जावेद पिता अकबर खान निवासी मद्रासी मंदिर के पास गोराबाजार हाल मुकाम मीना पाल का मकान बजरंग कॉलोनी बिलहरी थाना गोराबाजार द्वारा किया गया था। इसके लिए अनावेदक पर 26 सितंबर को गोराबाजार थाना में अपराध दर्ज कर अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से 3 ड्रम एवं 13 प्लास्टिक की केन में भरकर रखे गये इस नीले कैरोसीन को जप्त कर लिया गया था। जप्तशुदा सामग्री को जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं कैरोसीन (उपयोग पर निर्बधन एवं अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 की कंडिका 3 (1) तथा मप्र. कैरोसीन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 1979 की कंडिका 3 (1) का उल्लंघन बताते हुये प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जबलपुर में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर में कार्यवाही उपरांत कलेक्टर द्वारा जप्तशुदा संपत्ति को राजसात करने का आज आदेश पारित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रवृत्त मप्र. कैरोसीन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के अनुसार शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना निश्चित सीमा से अधिक कैरोसीन का क्रय, संग्रह अथवा विक्रय नहीं कर सकता है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में जप्त किये गये कैरोसीन को राजसात करने के साथ ही इसे शासकीय उचित मूल्य दुकानों को आवंटित किया जाकर वितरण सुनिश्चित किए जाने तथा प्राप्त राशि शासन मद में जमा करने का आदेश भी दिये हैं।

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