कोण्डागांव : आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा राशि वितरित

कोण्डागांव : आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा राशि वितरित

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-07-28 09:16 GMT
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डिजिटल डेस्क, कोण्डागांव। कोण्डागांव, 28 जुलाई 2020 दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 13 प्रकरणों में 48 लाख 12 हजार 7 सौ रूपये की राशि मृतकों के आश्रितों एवं घायलो को उपचार हेतु वितरित की गई। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 14.04.2020 को अनुराम पिता मनबोध उम्र 21 वर्ष ग्राम लभा तहसील माकड़ी की गाज गिरने से मृत्यु एवं दिनांक 08.05.2020 को कारिया पिता सोमरू उम्र 60 वर्ष ग्राम मयूरडोंगर तहसील कोण्डागांव, दिनांक 20.02.2020 को रैयपाल पिता भगतराम उम्र 25 ग्राम बोलबोला तहसील कोण्डागांव, दिनांक 23.09.2019 को छन्नालाल मरकाम पिता सुकमन मरकाम उम्र 36 ग्राम कुम्हारबड़ागांव तहसील फरसगांव, दिनांक 23.05.2020 को माहरूराम पिता बयूराम उम्र 65 वर्ष ग्राम बाड़ागांव तहसील फरसगांव, दिनांक 10.05.2020 को निल कुमार उर्फ नीलेश कुमार उम्र 8 वर्ष ग्राम कावरा तहसील माकड़ी, दिनांक 07.02.2020 को श्रीमती गंगईबाई पति महादेव ग्राम मिरमिण्डा, तहसील माकड़ी, दिनांक 10.05.2020 को कु. अनुराधा नेताम पिता बुधराम, उम्र-41/2 वर्ष ग्राम जैतपुरी (गदराबेड़ा) तहसील फरसगांव, दिनांक 20.02.2020 को जैयनू पिता बैसाखू उम्र 34 वर्ष ग्राम कोकोड़ा तहसील फरसगांव की मृत्य पानी में डूबने से हुई एवं दिनांक 16.03.2020 को सुगनबाई नेताम पति दयाराम उम्र 58 ग्राम गग्हरी तहसील बड़ेराजपुर, दिनांक 12.05.2020 को बुधराम पिता कोन्दा उम्र 31 ग्राम गवाड़ी तहसील फरसगांव, दिनांक 09.05.2020 को सतनीबाई पति पुनऊराम उम्र 56 ग्राम तितरवंड तहसील बड़ेराजपुर सर्प दंश से मृत्यु हुई थी। उनके पीड़ित परिवारों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा दिनांक 05.05.2020 को कु. जागेश्वरी पिता बिसाहूराम, उम्र 22 वर्ष ग्राम मिड़दे, तहसील केशकाल गाज गिरने से गभीर रूप से घायल होने पर उपचार हेतु 12700 रू. की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। सहायता राशि चैक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।

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