ठेकेदारी की लापरवाही से हुई श्रमिक की मौत -मामला दर्ज

ठेकेदारी की लापरवाही से हुई श्रमिक की मौत -मामला दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-31 07:41 GMT
ठेकेदारी की लापरवाही से हुई श्रमिक की मौत -मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र स्थित विनैकी में एक निर्माणाधीन मकान में सेटरिंग बाँधते समय गिरकर घायल हुए श्रमिक की मौत के मामले में ठेकेदार की लापरवाही उजागर होने पर ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जाँच उपरांत श्रमिक की मौत के मामले में ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।  सूत्रों के अनुसार 26 दिसम्बर को बेनीखेड़ा निवासी मुकेश अहिरवार ने थाने में सूचना देकर बताया था कि उसके पिता नन्हेलाल सेटरिंग बाँधने का काम करते थे। ग्राम विनैकी में शिवम शुक्ला के भवन निर्माण का ठेका सुरेंद्र अहिरवार ने लिया था। वहाँ पर उसके पिता मकान की चौथी मंजिल के टावर में सेटरिंग बाँधने का काम कर रहे थे। कार्य के दौरान वे नीचे गिरकर घायल हो गये थे। उन्हें इलाज के लिए जामदार अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उनकी मौत हो गयी। ठेकेदार सुरेंद्र अहिरवार द्वारा उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य कराते हुए लापरवाही बरते जाने के कारण श्रमिक की मौत होना उजागर हुआ। जाँच उपरांत ठेकेदार के खिलाफ धारा 288, 304ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। 
पुश्तैनी जमीन को लेकर भिड़े दो पक्ष
 कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित सराफा वार्ड में पुश्तैनी जमीन को लेकर दो भाइयों के बेटा-बहू के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तलवार, लाठी से लेकर रॉड तक चले जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गये। आधी रात को हुई मारपीट के बाद दोनों पक्षों ने थाने पहुँचकर एक-दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।   सूत्रों के अनुसार सराफा वार्ड निवासी मयूर सिंह ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर  उसके बड़े पिता के लड़के अमित ठाकुर ने उसके माता-पिता से विवाद किया और उसके बाद अमित और उसकी पत्नी पूजा ठाकुर ने मिलकर उस पर व उसके भाई सुमित उसकी पत्नी दीपा पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष से अमित ठाकुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका चाचा शंकर सिंह ठाकुर से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है इसी के चलते चाचा शंकर सिंह, उनके बेटे मयूर सिंह, सुमित सिंह, राहुल सिंह व दीपा सिंह ने मिलकर उस पर व पत्नी पूजा पर तलवार जैसी नुकीली चीज से  हमला कर घायल कर दिया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर  धारा  323, 324, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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