शराब पीकर ड्राईविंग करने पर पहली बार में होगा लाइसेंस सस्पेंड
शराब पीकर ड्राईविंग करने पर पहली बार में होगा लाइसेंस सस्पेंड
डिजिटल डेस्क, नागपुर। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों को अब और सतर्क होने की जरूरत है। राज्य सरकार के नये जीआर के अनुसार अब पहली बारी में ही नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस सस्पेड होने वाला है। ट्रैफिक विभाग ने इसकी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।
शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू तरीके से रहने के लिए कुछ नियम वाहनधारको को निभाने पड़ते हैं। गाड़ी की रफ्तार कम रखे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, सिग्नल नहीं तोड़ना, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बातचीत नहीं करना आदि शामिल हैं। बावजूद इसके शहर में कई वाहनधारक नियमों को ताक पर रखते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में इन पर यातायात विभाग कार्रवाई करता है। अब तक पहली बारी में नियमों को तोड़ते हुए मिलने वाले वाहनधारकों को चालान दिया जाता था।
वाहनधारक को इस चालन को संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर भरना पड़ता था। यदि ऐसा नहीं किया तो यातायात विभाग कोर्ट या आरटीओ के माध्यम से वाहनधारकों का लाइसेंस निलंबित करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार के नये जीआर के अनुसार पहली बारी में ही उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए लाहनधारक का लाइसेंस आरटीओ के माध्यम से निलंबित किया जाएगा। कुल 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबित रहेगा। इस बीच वाहनधारक गाड़ी नहीं चला सकेगा। वहीं लाइसेंस के लिए उसे पुन प्रक्रिया कर लाइसेंस निकालना पड़ेगा। यातायात विभाग ने गत एक माह से इस तरह की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जिसमें अब तक सैकडों वाहनधारकों के लाइसेंस रद्द करने के लिए आरटीओ के पास भेजे गये हैं।
नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं
राज्य सरकार का नया जीआर आया है, जिसके तहत पहली बार ही उक्त नियमों को तोड़ने वाले वाहनधारकों का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। हमारी ओर से इस दिशा में लगातार कार्रवाई करते हुए आरटीओ को ऐसे लाइसेंस भी भेजे जा रहे हैं। जिन्हें निलंबित करवाना है।
-राज तिलक रोशन, डीसीपी, यातायात विभाग नागपुर