बहू को जिंदा जलाकर हत्या करने वाली सास व देवरानी को उम्रकैद

बहू को जिंदा जलाकर हत्या करने वाली सास व देवरानी को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-31 18:02 GMT
बहू को जिंदा जलाकर हत्या करने वाली सास व देवरानी को उम्रकैद


  डिजिटल डेस्क जबलपुर। कटंगी के बेलखाड़ू में दहेज के लिये बहू को जिंदा जलाकर मारने की आरोपी सास व देवरानी महिला को जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिया है। एडीजे मनीष सिंह ठाकुर की अदालत ने दोनों महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार मृतिका ज्योति का विवाह 12 फरवरी 2012 को बेलखाड़ू निवासी जितेन्द्र चौधरी के साथ हुआ था। विवाह के बाद ज्योति ने दो्र पुत्रों को जन्म दिया था। विवाह के बाद से ही ज्योति को उसकी सास छोटीबाई व देवरानी रेखाबाई चौधरी मानसिक व शरीरिक रूप से प्रताडि़त करते थे। 24 फरवरी 2014 को जब ज्योति का पति जितेन्द्र व ससुर रामावतार काम पर बाहर गये हुए थे, उसी समय सास छोटीबाई व रेखाबाई ने विवाद करते हुए उसके (ज्योति के) ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेलकर माचिस से आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी ज्योति चीखती चिल्लाती सड़क की ओर भागी, जहां स्थानीय लोगों आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में ज्योति ने मृत्यु पूर्व कथन दिए और फिर 18 मार्च 16 को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने हत्या व दहेज एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपी महिलाओं को उम्रकैद व जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से एजीपी राजेश तिवारी ने पैरवी की।

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