अवैध संबंधों का पर्दाफाश करने वाले मासूम को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे को अजीवन कारावास

अवैध संबंधों का पर्दाफाश करने वाले मासूम को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे को अजीवन कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2019-03-27 13:19 GMT
अवैध संबंधों का पर्दाफाश करने वाले मासूम को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे को अजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क, सतना। गांव के युवक के अवैध संबंधों का पर्दाफाश करने की कीमत एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानाी पड़ी थी। आरोपी ने इस मासूम को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। आरोपी युवक मृतक को बहला फुसलाकर सुनसान खेत में ले गया और फिर उसके सिर पर पत्थर पटक कर मौत की नींद सुला दिया। अदालत ने इस दरिंदे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

हत्यारे पर 3 हजार का जुर्माना भी
अनैतिक कार्य की जानकारी गांव वालों को बता देने वाले 12 वर्षीय किशोर की हत्या करने के एक मामलेे में आरोप साबित पाए जाने पर अमरपाटन अपर सत्र अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरविंद शर्मा की अदालत ने हत्यारे पर 3 हजार का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा के अनुसार आरोपी का मृतक के गांव की युवती से प्रेम प्रसंग था, आरोपी उससे मिलने जाता था। 3 जून 2017 को आरोपी उससे मिलने गया था।

आरोपी को कमरे में बंद कर दिया था मृतक ने
आरोपी के कमरे में जाते ही मृतक पीयूष ने घर का दरबाजा बाहर से बंद कर दिया और गांव के लोगों को बुलाया तो गांव वालों नेे आरोपी को बाहर निकला। आरोपी को कमरे से बाहर निकाल कर ग्रामीणों ने इसकी अच्छी तरह से खबर ली। ग्रामीणों द्वारा अपमानित होने युवक बुरी तरह से आहत था और वह इसी बात से नाराज होकर पियूष को सबक सिखाना चाहता था। बदले की आग में जलता हुआ यह युवक मृतक को रात में राकेश के खेत ले गया और गले में नुकीली राड घोप दी।  इतना करने के बाद भी युवक का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने पियूष के सिर पर पत्थर पटक दिया। दूसरे दिन खेत में बालक का शव मिलने की घटना की सूचना पर रामनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत भादवि की धारा 302 का अपराध साबित पाए जाने पर बेलहाई तिलमानिह  टोला निवासी दिनेश द्विवेदी पिता कामता द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

 

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