शराब ठेकेदारों ने सरेण्डर कीं 63 फीसदी दुकानें ठेकेदारों की अर्जी पर सरकार को नोटिस, 27 मामलों पर अब 23 जून को होगी सुनवाई

शराब ठेकेदारों ने सरेण्डर कीं 63 फीसदी दुकानें ठेकेदारों की अर्जी पर सरकार को नोटिस, 27 मामलों पर अब 23 जून को होगी सुनवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-18 09:02 GMT
शराब ठेकेदारों ने सरेण्डर कीं 63 फीसदी दुकानें ठेकेदारों की अर्जी पर सरकार को नोटिस, 27 मामलों पर अब 23 जून को होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । शराब दुकानों को लेकर सरकार और ठेकेदारों के बीच चल रही खींचतान के मामले पर हाईकोर्ट में अब 23 जून को सुनवाई होगी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ को ठेकेदारों की ओर से बताया गया कि ठेकेदारों ने 63 फीसदी दुकानें सरेण्डर कर दी हैं। यानि 10 हजार 700 करोड़ के ठेकों में से 6 हजार 7 सौ करोड़ वाली दुकानें सरेण्डर हो चुकी हैं। पिछली सुनवाई के बाद हुए घटनाक्रमों के बाद सरकार द्वारा जारी अल्प अवधि के ठेकों में आरक्षित मूल्य पिछले साल के ठेकों से 20 फीसदी कम कर दिया गया। वहीं शेष अवधि के लिए बुलाए गए टेण्डरों में आरक्षित मूल्य ही हटा दिया गया। इसी तरह बीते 9 जून से आबकारी विभाग द्वारा संचालित की जा रहीं दुकानों में बिक्री का आँकड़ा घटकर 30 फीसदी हो गया और सरकार याचिकाकर्ता ठेकेदारों से शत-प्रतिशत लाइसेन्स फीस वसूलना चाह रही थी। इन आरोपों को लेकर शराब ठेकेदारों द्वारा दायर अर्जी पर युगलपीठ ने सरकार को 22 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश देकर अगली सुनवाई 23 जून को निर्धारित की है। 27 याचिकाओं पर हुईं सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, नमन नागरथ, अधिवक्ता संजय अग्रवाल, संजय वर्मा, राहुल दिवाकर, हिमान्शु मिश्रा, कपिल बाधवा और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सौरभ मिश्रा ने पक्ष रखा।

 

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