लेटरहेड-विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिन्ह छापने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

लेटरहेड-विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिन्ह छापने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

Tejinder Singh
Update: 2019-07-23 15:51 GMT
लेटरहेड-विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिन्ह छापने वाले के खिलाफ मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय चिन्ह के दुरुपयोग के मामले में ठाणे पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिह्न इस्तेमाल किया था जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी लालमन पांडे ने अपने लेटरहेड एवं विजिटिंग कार्ड पर राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग कर खुद को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का एक अधिकारी बताया था। नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय चिह्न का प्रयोग भारत का राष्ट्रचिह्न (अनुचित प्रयोग की मनाही) कानून 2005 के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है और किसी भी तरह का अनधिकृत प्रयोग कानून के तहत दंडनीय है।

खुद को बताता था मानवाधिकार आयोग का अधिकारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एनएचआरसी से मिली शिकायत के आधार पर शहर पुलिस ने जांच की और पाया का पांडे ने राष्ट्रीय चिह्न मुद्रित फर्जी लेटरहेड एवं विजिटिंग कार्ड के जरिए खुद को सरकार के हिंदी परामर्श बोर्ड का सदस्य भी बताता है। उन्होंने बताया कि पांडे का दावा है कि नयी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गुलाम अली खान ने उससे मुलाकात कर 22 जनवरी 2019 को उसे एनएचआरसी का नियुक्ति पत्र और विजिटिंग कार्ड दिया जिसके बाद आरोपी यहां कल्याण कस्बे में मानवाधिकार संगठन का एक कार्यालय चलाने लगा। पुलिस ने जांच के बाद सोमवार को पांडे और खान के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 465, 468 और 471 तथा प्रतीक एवं नाम कानून में मामला दर्ज किया। 
 

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