विधायक सुरेन्द्र पटवा को नहीं मिली राहत, चैक बाउंस प्रकरण में स्पेशल कोर्ट में जाने की छूट

विधायक सुरेन्द्र पटवा को नहीं मिली राहत, चैक बाउंस प्रकरण में स्पेशल कोर्ट में जाने की छूट

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-12 10:15 GMT
विधायक सुरेन्द्र पटवा को नहीं मिली राहत, चैक बाउंस प्रकरण में स्पेशल कोर्ट में जाने की छूट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेन्द्र पटवा को चैक बाउंस प्रकरण में समय दिए जाने के लिए दायर आवेदन पर राहत नहीं दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इस मामले में विधायक पटवा को सांसदों और विधायकों की स्पेशल कोर्ट में जाने की छूट प्रदान की है।  डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वर्तमान और पूर्व विधायकों के मामलों की सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को नियत की गई है। विधायक सुरेन्द्र पटवा की ओर से दायर आवेदन में कहा गया कि स्पेशल कोर्ट में उनके चैक बाउंस के प्रकरण विचाराधीन हैं। उन्हें चैक बाउंस मामलों में रकम लौटाने के लिए समय दिया जाए। इस मामले में डिवीजन बैंच ने विधायक को राहत नहीं दी है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2020 को देश के सभी राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आदेश दिया था कि वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जिन मामलों में कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है, उनमें यह देखा जाए कि रोक जारी रहना जरूरी है या नहीं। इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने 6 नवंबर को आदेश दिया था कि 15 वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई एक माह में पूरी कर ली जाए। शुक्रवार को डिवीजन बैंच ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दे दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव, उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड और हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता बीएन मिश्रा उपस्थित हुए। 
 

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