मोनिका वेदी को मिली राहत - फर्जी पासपोर्ट मामला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

मोनिका वेदी को मिली राहत - फर्जी पासपोर्ट मामला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

Bhaskar Hindi
Update: 2019-11-19 07:58 GMT
मोनिका वेदी को मिली राहत - फर्जी पासपोर्ट मामला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी  के फर्जी पासपोर्ट मामले  में जबलपुर हाईकोर्ट से बडुी राहत मिली है । कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला सुनाया है । मामले पर 12 साल तक सुनवाई चली और इसे  पूरी करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला मोनिका बेदी के पक्ष में दिया । कोर्ट ने  जिला अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए फैसला दिया ।  भोपाल जिला अदालत  ने वर्ष 2007 में मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट आरोप में बरी कर दिया था ।   हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जिला अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है । 
ये है पूरा मामला 
भोपाल से यह मामला शुरू हुआ था आरोप था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी ंने अंडरवल्र्ड डॉन अबू सलेम की मदद से भोपाल में अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया है । इसमें उनका नाम फौजिया उस्मान लिखा गया था । उस वक्त काफी मामला गरमाया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अदालत के सुपुर्द किया था ।  मामले पर भोपाल जिला अदालत ने साल 2007 में मोनिका बेदी को बरी किया तो राज्य सरकार ने साल 2007 में निचली अदालत के फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दे दी ।  हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ये पुनर्विचार याचिका बीते 12 सालों से सुनवाई में चल रही थी । सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मोनिका बेदी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी । इसके विपरीत जबकि मोनिका की ओर से उन्हें बेकसूर बताया जा रहा था । मोनिका के पक्ष का दावा था कि उनके खिलाफ जांच एजेंसी के पास कोई पुख्ता सुबूत नहीं है ।  उन्हें भोपाल जिला अदालत द्वारा बरी किया गया था ।  
 

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