चटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर को जमानत नहीं

चटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर को जमानत नहीं

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-14 07:54 GMT
चटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर को जमानत नहीं

हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद वापस ली गई अर्जी, अगस्त 2016 से हिरासत में है आरोपी
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
लोगों से लाखों रुपए का निवेश कराकर धोखाधड़ी करने वाले एक चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। बालाघाट में संचालित इस कंपनी का डायरेक्टर लखन सहाय 8 अगस्त 2016 से हिरासत में है। सोमवार को जस्टिस राजीव कुमार दुबे द्वारा सुनवाई के दौरान अपनाए गए सख्त रुख के बाद आरोपी की ओर से अर्जी वापस ले ली गई।
अभियोजन के अनुसार छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रहने वाला लखन सहाय बालाघाट में संचालित सतगुरु साई सिविल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में डायरेक्टर है। उस पर आरोप है कि मुनाफे का लालच देकर उसने लोगों कई लोगों से लाखों रुपए कंपनी में जमा कराकर उनके साथ धोखाधड़ी की। बालाघाट के बैहर थाने में की गई शिकायत पर पुलिस ने भादंवि, प्राईस चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट  और मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को 8 अगस्त 2016 को हिरासत में लिया था। इस मामले में बालाघाट की जिला सत्र न्यायालय द्वारा 6 सितंबर 2019 को आरोपी को जमानत न मिलने पर यह अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई थी। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान आरोपी पर लगे आरोपों को अदालत ने गंभीरता से लिया। कोर्ट के रुख के बाद आरोपी की ओर से अर्जी वापस लेने की प्रार्थना की गई, जो स्वीकार करके अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।

 

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