पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर सरकार को नोटिस

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर सरकार को नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2020-06-30 09:09 GMT
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर सरकार को नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना संकट के दौरान प्रदेश के सभी तरह के राशन कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के संबंध में विशेषज्ञों की समिति बनाने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की याचिका पर सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस याचिका में कहा गया है कि फिलहाल पूरे प्रदेश में अभी पूरे प्रदेश में हर रोज सिर्फ 5 हजार ही टेस्ट हो रहे, जबकि होना 20 हजार चाहिए। आरोप है कि कोरोना संकट के दौरान कई लोग बेरोजगार हो गये है, उनके लिए रोजगार के अवसर दिलाए जाएं और आर्थिक तौर पर सरकार उनकी मदद कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाएं। मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शेखर शर्मा की दलीलें रखीं।
2 करोड़ की वसूली के लिए शाखा प्रबंधक पर एफआईआर करने को चुनौती सहकारी समिति मर्यादित सारौद के शाखा प्रबंधक प्रेम नारायण अहवासी से उपार्जन, साख सीमा से अधिक आहरण एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 2 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी ने पक्ष रखा।
शराब ठेकेदारों के मामलों पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
प्रदेश के शराब ठेकों को लेकर 26 ठेकेदारों की ओर से दायर याचिकाओं पर सीजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष सोमवार को 9वीं पेशी पर सुनवाई पूरी हो गई। बैंच ने मामलों पर अपना फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उम्मीद की जा रही है कि युगलपीठ ने एक पखवाड़े में इन मामलों पर अपना फैसला सुनाएगी।
 

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