धार्मिक अतिक्रमण पर आपत्ति उठाने वालों को भरने होंगे 60 हजार, फिर होगी सुनवाई

धार्मिक अतिक्रमण पर आपत्ति उठाने वालों को भरने होंगे 60 हजार, फिर होगी सुनवाई

Tejinder Singh
Update: 2018-08-10 12:34 GMT
धार्मिक अतिक्रमण पर आपत्ति उठाने वालों को भरने होंगे 60 हजार, फिर होगी सुनवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। उपराजधानी के अनधिकृत धार्मिक स्थलों के मामले में शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान गुरुवार तक मनपा के पास आई 864 आपत्तियों की सूची कोर्ट में पेश की गई। इसमें 254 समितियों ने कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार 50 हजार रुपए जमा कराए हैं। कोर्ट ने बकाया अर्जदारों को 21 अगस्त तक 60 हजार जमा कराने को कहा है। इस रकम को बाल आश्रयगृह के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने वकीलों की समिति गठित की है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को रखी गई है।

एक सप्ताह का दिया था समय
पिछली सुनवाई में मनपा ने अपनी कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। बताया था कि अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई पर लोगों की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। उनकी कार्रवाई के खिलाफ कुल 967 प्रबंधन समितियों ने आक्षेप दर्शाए हैं। इसमें 112 के पास तो पुख्ता दस्तावेज तक नहीं हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन सभी 967 आक्षेप उठाने वाले प्रबंधनों की प्रामाणिकता टटोलने का निर्णय लिया।

कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि जिस किसी को भी अनधिकृत धार्मिक स्थलों के खिलाफ जारी कार्रवाई पर आपत्ति हो, वह एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में 50 हजार रुपए जमा कराए। शुक्रवार को यह राशि बढ़ा कर 60 हजार रुपए कर दी गई है।

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