किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी वृद्ध को 3 साल की सजा, 500 रुपए जुर्माना

किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी वृद्ध को 3 साल की सजा, 500 रुपए जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2018-06-29 07:42 GMT
किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी वृद्ध को 3 साल की सजा, 500 रुपए जुर्माना

डिजिटल डेस्क, सीधी।  3 साल पूर्व कमर्जी थाना के उकरहा गांव में घटित एक घटना, जिसमें एक चक्की संचालक ने मौका पाकर नाबालिग लड़की से दुराचार का प्रयास किया था। आरोपी  65 साल के वृद्ध को न्यायालय ने 3 साल के कठोर सजा व 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।

मां के साथ आई थी गेंहू पिसाने
विशेष जस्टिस एके पालीवाल के न्यायालय में हुए फैसले की जानकारी देते हुए शासकीय लोक अभियोजक सुखेंद्र द्विवेदी ने बताया कि 2 अगस्त 2015 की शाम 4 बजे के आसपास कमर्जी थाना के उकरहा गांव में संचालित आटा चक्की की दुकान में गांव की एक आदिवासी किशोरी जिसकी उम्र 18 साल से कम थी अपनी मां के साथ आटा पिसवाने गई हुई थी। देर होने के कारण किशोरी की मां गेहूं पिसने के बाद लेकर आ जाने को कहकर घर चली गई। शाम 4.20 बजे के लगभग किशोरी अपना आटा लेकर जाने को तैयार हो रही थी।

शीघ्र घर वापस जाने के लिए किशोरी आटा बोरी को झुककर बांध रही थी तभी आटा चक्की संचालक आरोपी राजकरण पटेल पिता विशाले पटेल 65 वर्ष ने पीछे किशोरी को पकड़ लिया। जिसका विरोध किशोरी ने करते हुए आरोपी के दुराचार की नियत को नाकाम कर घर पहुंची और घटना की जानकारी अपने मां को दी। मां ने दूसरे दिन कमर्जी थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

घर आकर किशोरी ने बताई आरोपी की करतूत
यहां पदस्थ तत्कालीन थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/7 कायम कर किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण बाद आरोपी राजकरण पटेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 118/15धारा 354 भादवि के साथ 3/7 व 3 कायम कर सुनवाई के न्यायालय में पेश किया था। जहां विशेष प्रकरण क्रमांक 36/15 की सुनवाई करते हुए विशेष जस्टिस एके पालीवाल ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के पश्चात आरोपी राजकरण पटेल को दोषी मानते हुए 3 साल के कठोर कारावास व 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

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