बाहर से आने की जानकारी छिपाने पर मिलेगी की कड़ी सजा  - दर्ज होंगे 3 अपराध 

बाहर से आने की जानकारी छिपाने पर मिलेगी की कड़ी सजा  - दर्ज होंगे 3 अपराध 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-04-08 10:22 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

 डिजिटल डेस्क सतना। लॉकडाउन के दौरान देश के दीगर राज्यों या प्रदेश के अन्य जिलों से जिले की सीमा के अंदर आने वाले यात्री अगर आते ही संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं या फिर बाहर से आने की जानकारी छिपाते हैं तो ऐसे लोगों के पकड़ में  आने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने इस संबंध में दो टूक चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ आईपीसी एक्ट, डीएम एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपराध दर्ज किए जाएंगे। 
 पड़ोसी धर्म निभाएं, गुप्त रहेंगे नाम 
एसपी ने बताया कि विभिन्न वाहनों से शार्टकट या चोर रास्तों से यहां पहुंचने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। ऐसे संदिग्ध ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएंगे। एसपी ने कोरोना महामारी से संक्रमित दिल्ली, महाराष्ट्र,राजस्थान, उत्तर प्रदेश,गुजरात, इंदौर,भोपाल और उज्जैन से यहां हाल ही में पहुंचे संदेहियों को आगाह करते हुए कहा कि स्वस्थ्य होने के बाद भी वे तत्काल संबंधित स्वास्थ्य केंद्र में अपनी जांच कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी छिपाना गैर कानूनी है और अपराध है। पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने व्यापक जनहित में लोगों से पड़ोसी धर्म निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि बाहर से आए लोगों की जानकारी पुलिस कंट्रोल रुम, कोरोना नियंत्रण कंट्रोल रुम या फिर स्वास्थ्य विभाग को निर्भय होकर दें सभी के नाम गोपनीय रखे जाएंगे।  

Tags:    

Similar News