नागपुर के सभी 16 ऑटोमोबाइल डीलरों को हाजिर होने के आदेश

नागपुर के सभी 16 ऑटोमोबाइल डीलरों को हाजिर होने के आदेश

Anita Peddulwar
Update: 2020-02-05 10:53 GMT
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डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को नागपुर शहर के सभी 16 ऑटोमोबाइल डीलर एजेंसियो के संचालकों को 12 फरवरी को हाइकोर्ट में हाज़िर रहने के आदेश दिए है। हाइकोर्ट के बार बार आदेश देने के बावजूद इन प्रतिवादियो ने जनहित याचिका पर जवाब नही दिया है| इससे नाराज कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश जारी किया|

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में हेल्मेट और यातायात सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है।
सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अनुसार सेंट्रल मोटर वियकल रूल्स के अनुसार दोपहिया वाहनों की बिक्री के वक्त मोटर कंपनियों को साथ में एक आईएसआई मार्क वाला हेल्मेट देना जरुरी है। लेकिन नागपुर में इस नियम का उल्लंघन हो रहा है, ग्राहकों को दोपहिया वाहन की खरीदी के वक्त हेल्मेट नहीं दिए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इसकी पुष्टी के लिए आरटीओ में सूचना के अधिकार के तहत अनेक वाहनों के दस्तावेज टटोले जिसमें वाहन के साथ हेल्मेट ना बेचे जाने की पुष्टी हुई है। याचिकाकर्ता के अनुसार बगैर हेल्मेट के गाड़ी चलाना खतरनाक है। वर्ष 2017 में बगैर हेल्मेट गाड़ी चलाने वाले 4140 लोग हादसे का शिकार हुए है। 
 

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