गडकरी सहित विदर्भ के सासंदों की सदस्यता रद्द करने याचिका दायर

गडकरी सहित विदर्भ के सासंदों की सदस्यता रद्द करने याचिका दायर

Anita Peddulwar
Update: 2019-07-09 05:51 GMT
गडकरी सहित विदर्भ के सासंदों की सदस्यता रद्द करने याचिका दायर

डिजिटल डेस्क, नागपुर। लोकसभा चुनाव पूरे हो जाने के बाद भी विदर्भ में राजनीतिक रस्साकशी जोरों पर है। चुनाव में पराजित उम्मीदवारों ने अपने-अपने लोकसभा क्षेत्र के सांसदों के चुनाव को अवैध बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करती कई चुनाव याचिकाएं बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर की हैं।

इन सांसदों के खिलाफ दायर की गई है याचिका

हाईकोर्ट में नागपुर के भाजपा सांसद नितीन गडकरी के खिलाफ मनोहर डबरासे ने चुनाव याचिका दायर की है। इसके पहले नाना पटोले भी गडकरी के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर चुके हैं। इसके अलावा गड़चिरोली के  भाजपा सांसद अशोक नेते के खिलाफ डॉ. रमेशकुमार गजबे ने याचिका दायर की है। इसी तरह चंद्रपुर कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर के खिलाफ एड. राजेंद्र महाडोले ने, बुलढाणा  शिवसेना सांसद प्रतापराव जाधव के खिलाफ बलिराम शिरसकर ने, भंडारा-गाेंदिया  भाजपा सांसद सुनील मेंढे के खिलाफ कारु नान्हे ने, वर्धा  भाजपा सांसद रामदास तड़स के खिलाफ धनराज वंजारी ने चुनाव याचिका दायर की है। उनकी ओर से एड. निहाल सिंह राठौड़ और चुनाव आयोग की ओर से एड. नीरजा चौबे कामकाज देख रहे हैं।  इधर, रामटेक शिवसेना सांसद कृपाल तुमाने के खिलाफ किशोर गजभिए ने याचिका दायर कर रखी है। 

यह है दलील

याचिका में हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि संबंधित लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनावों में मतों का मतदाता संख्या से मिलान नहीं हुआ। कई जगह अतिरिक्त मतदान हुआ। इसके बावजूद संबंधित चुनाव अधिकारी ने चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाई। याचिकाकर्ता ने ईवीएम मशीनों पर भी संदेह जताया। याचिकाकर्ता ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दलील दी है कि 1 से 2 प्रतिशत ईवीएम में गलती होने की आशंका नकारी नहीं जा सकती। इससे करीब 36 हजार वोटों की हेर-फेर होती है। ईवीएम मशीन के कारण अवैध मतों के लिए कोई तंत्र नहीं है। याचिकाकर्ता ने उक्त सांसदों की सदस्यता रद्द करने की प्रार्थना अपनी याचिका में की है।

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