शुरू हो चुका है पाइप लाइन डालने का काम, अब नहीं कर सकते हस्तक्षेप -हाईकोर्ट

शुरू हो चुका है पाइप लाइन डालने का काम, अब नहीं कर सकते हस्तक्षेप -हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-13 10:03 GMT
शुरू हो चुका है पाइप लाइन डालने का काम, अब नहीं कर सकते हस्तक्षेप -हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कहा है कि दमोह की हटा नगर परिषद में पाइप लाइन डालने का काम शुरू हो चुका है, इसलिए अब इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ डिवीजन बैंच ने नई सड़कें बनाने के बाद पाइप लाइन डालने के मामले में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है।हटा नगर परिषद क्षेत्र में नई सड़कें बनाने के बाद पेयजल के लिए पाइप लाइन डालने के मामले में डॉ. विजय बजाज की ओर से जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि हटा नगर परिषद के अधिकारियों ने पहले 39 करोड़ की लागत से क्षेत्र में नई सड़कें बनवाईं। इसके बाद प्रोजेक्ट उदय के तहत 38 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल के लिए पाइप लाइन डाली जा रही है। पाइप लाइन डालने के लिए नई सड़कों को खोदा जा रहा है। इससे सार्वजनिक धन की बर्बादी हो रही है। डिवीजन बैंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बताया है कि वह सजग और सतर्क नागरिक है, लेकिन याचिकाकर्ता ने उस समय विरोध नहीं किया, जब प्रोजेक्ट उदय को लागू किया जा रहा था, ताकि नई सड़कों के नुकसान को रोका जा सके। अब काफी देरी हो चुकी है, इसलिए इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

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