भूखंड गिरवी रख सकेंगे मनपा के लीज धारक, रेडीरेक्नर की दर अनुसार करना होगा 1 प्रतिशत भुगतान  

भूखंड गिरवी रख सकेंगे मनपा के लीज धारक, रेडीरेक्नर की दर अनुसार करना होगा 1 प्रतिशत भुगतान  

Anita Peddulwar
Update: 2020-01-21 05:50 GMT
भूखंड गिरवी रख सकेंगे मनपा के लीज धारक, रेडीरेक्नर की दर अनुसार करना होगा 1 प्रतिशत भुगतान  

डिजिटल डेस्क,  नागपुर। मनपा के हजारों लीज धारकों के लिए अच्छी खबर है। मकान बनाने बैंकों के चक्कर काट रहे लीज धारकों का रास्ता साफ हो गया है। शहर में मनपा के मालकी की लीज वाले भूखंड बैंक में गिरवी रखकर लीज धारक कर्ज ले सकेंगे। इसके लिए शासन निर्णय के अधीन रहकर नियम व शर्त लागू रहेगी। ऐसे लोगों से रेडीरेक्नर की दर अनुसार 1 प्रतिशत शुल्क वसूलकर ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (एनओसी) दी जाएगी। मनपा सभागृह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 

लीज धारकों से लिया जाता है नवीनीकरण शुल्क
शहर में हजारों मनपा के लीज धारक हैं। ऐसे लोगों से मनपा लीज नवीनीकरण का शुल्क वसूलती है। शहर में लीज धारकों से करोड़ों का लीज नवीनीकरण शुल्क वसूल करने के बावजूद उन्हें किसी तरह का कर्ज नहीं मिलता है। ऐसे लीज धारकों को भूखंड गिरवी रखकर बैंकों से कर्ज लेने के लिए मनपा से एनओसी देने की बार-बार मांग की जाती रही है। 16 जून 2018 के शासन निर्णय अनुसार नजूल लीज धारकों को इसकी छूट दी गई थी। उसमें शासकीय या नजूल जमीन पर भूखंड धारक को मकान या दुकान बनाने के लिए जिस कारण गिरवी रखना है, उसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक/शेडयूल्ड बैंक या वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेने के लिए जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति देने का उल्लेख है। 

इस अनुसार मनपा ने भी अपनी मालकी जगह पर लीज धारक को एनओसी देकर बैंक से कर्ज लेने के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुछ नियम व शर्तें लगाई गई हैं। इस अनुसार जिस प्रयोजन के लिए शासकीय जमीन गिरवी रखनी है, उसके लिए कर्ज लिया जा सकता है। प्रयोजन में बदलाव करना है तो प्रथम प्रयोजन में बदलाव करना होगा। इसके लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। सीधे प्रयोजन में कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे। गिरवी शुल्क सरकार के पास पहले भरना होगा। यह शुल्क वसूल होने के बाद जितनी रकम के कर्ज के लेना है, उतने कर्ज के लिए ही यह आदेश वैध होगा। संस्था का कर्ज भुगतान नहीं करने पर संबंधित लीज धारक की जिम्मेदारी रहेगी। अपवादात्मक परिस्थिति में जमीन हस्तांतरण की स्थिति आने पर ऐसी जमीन बिक्री या नीलामी की नौबत आने पर उसके लिए अनुमति आवश्यक रहेगी। इसके लिए यह व्यवहार पंजीकृत कराना होगा। जिस कारण जमीन की कीमत कायम रहेगी और कानूनन कागजात भी तैयार होगे। 

बकाया है तो नहीं मिलेगी अनुमति 
नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से जमीन गिरवी रखने पर अनुमति से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसके लिए उक्त जमीन पर किसी तरह का बकाया नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर गिरवी रखने पर बंदी लगाई जा सकती है। शासन निर्णय के आधार पर मनपा ने शहर के रहवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक भूखंड पर विकास नियंत्रण नियमावली के प्रावधान अनुसार मंजूर नक्शा की तरह निर्माणकार्य करने के लिए बैंक से कर्ज लेने के लिए अनुमति लेते समय कुल क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार दर अनुसार कीमत के 0.5 प्रतिशत शुल्क वसूलकर अनुमति दी जाएगी। मनपा से एनओसी देने के लिए भूखंड के रेडीरेक्नर अनुसार 1 प्रतिशत वसूला जाएगा।
 

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