निजी अस्पतालों को सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी रेट लिस्ट, राशन दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री

निजी अस्पतालों को सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी रेट लिस्ट, राशन दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री

Tejinder Singh
Update: 2020-06-07 10:03 GMT
निजी अस्पतालों को सार्वजनिक स्थान पर लगानी होगी रेट लिस्ट, राशन दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री

डिजिटल डेस्क, नागपुर। निजी अस्पतालों में मरीजों से मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की फीस कैपिंग तय कर दी है। किस बीमारी के लिए कितनी फीस वसूली जाएगी, इसकी सूची बनाकर अस्पताल के दर्शनी (सार्वजनिक स्थान) पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। 31 अगस्त से नागपुर में नया फीस कैपिंग लागू करने की जानकारी मनपा आयुक्त ने तुकाराम मुंढे ने दी। राज्य सरकार की ओर से निश्चित की गई रेट लिस्ट मनपा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। इसमें किस बीमारी के लिए कितनी फीस वसूली जा सकती है। तय किए गए रेट के हिसाब से ही फीस वसूलना बंधनकारक है। नियम का अमल करने के लिए मनपा आयुक्त को सक्षम प्राधिकारी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। नियम तोड़नेवालों अस्पतालों के खिलाफ संक्रामक रोग प्रतिबंधक कानून-1897 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस संबंध में शिकायत के लिए मनपा के आपदा निवारण कक्ष का फोन नंबर 0712-256721 अथवा मोबाइल नंबर 9923609992 पर शिकायत की जा सकती है।

राशन की दुकानों में नहीं होगी मांसाहार की बिक्री

वहीं नीति आयोग ने राशन की दुकानों में मांसाहार की बिक्री का निर्णय कुछ दिनों पूर्व लिया था। इस निर्णय पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद और नागपुर जैन राजनीतिक चेतना मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया था।  अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रताप मोटवानी ने बताया कि यवतमाल, गड़चिरोली एवं नागपुर के जिला आपूर्ति अधिकारी एवं महाराष्ट्र राशनिंग कृति समिति के अध्यक्ष गोरख आव्हाड  ने भी अ. भा. ग्रा. क. परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, कार्याध्यक्ष वर्षा निकम व राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र तिवारी को बताया कि शासन स्तर पर फिलहाल मांसाहार की राशन दुकानों में बिक्री पर रोक लगा दी गई हैं। 
 

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