रतलाम: पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा प्रदान करने के लिए जिले में कार्यवाही तेजी से जारी

रतलाम: पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा प्रदान करने के लिए जिले में कार्यवाही तेजी से जारी

Aditya Upadhyaya
Update: 2020-09-02 10:16 GMT
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डिजिटल डेस्क, रतलाम। रतलाम जिले में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों को अधिकार पट्टा प्रदान करने के लिए कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड के निर्देश पर कार्रवाई तेजी से जारी है। अधिनियम के तहत पूर्व में खारिज किए गए दावों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। पुनर्विचार पश्चात पात्र व्यक्तियों को अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त उक्त योजना पर अमल के लिए विभिन्न स्तरों पर जिले में कार्य किया जा रहा है। सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री आर.एस. परिहार ने बताया कि अधिनियम के तहत जिले में ग्राम वन अधिकार समितियों द्वारा प्रस्तुत दावों की संख्या 7141 है। ग्राम वन समितियों द्वारा सत्यापन के लिए चुने गए दावे 6179 हैं, इनमें से 4505 दावे का सत्यापन किया जा चुका है, शेष का सत्यापन कार्य जारी है। इसी प्रकार उपखंड स्तरीय समितियों को अनुमोदन के लिए 3538 दावे प्रस्तुत किए गए हैं। एसडीएम की अध्यक्षता वाली उपखंड स्तरीय समितियों द्वारा 1066 दावे अनुशंसित किए जा चुके हैं। उनके द्वारा 462 दावे निरस्त किए गए हैं, दावों को अंतिम रूप देने के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से बैठकर आयोजित की जा रही है। कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत दावों की संख्या 1524 है। जिला स्तरीय समिति द्वारा 296 मान्य कर लिए गए हैं तथा 13 दावों को निरस्त किया गया है।

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