नाबालिग से दुराचार के मामले में उम्रकैद
नाबालिग से दुराचार के मामले में उम्रकैद
डिजिटल डेस्क टीकमगढ़ । नाबालिग से दुराचार के मामले में शुक्रवार को जतारा न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष जस्टिस पास्को अधिनियम मनोज कुमार तिवारी ने केस की सुनवाई के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि लिधौरा थाना क्षेत्र के खरौं गांव में 18 फरवरी 2017 की दोपहर करीब 3 बजे पीड़ित नाबालिग अपनी बड़ी बहन के साथ खेत पर जा रही थी। जब वे दोनों गांव के हाट बाजार के पास पहुंची तो गांव के 19 वर्षीय मनोज पिता श्यामलाल बंशकार ने छोटी बहन को पकड़ लिया। उसकी बड़ी बहन ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी।
इसके बाद आरोपी पीड़ित को पास बने शौचालय में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान आरोपी ने जबरन उसके साथ दुराचार किया। नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी ने उसके मुंह में दुपट्टा ठूंस दिया। बड़ी बहन के शोर मचाने पर पीड़ित के भाई वहां पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद पीड़ित के भाइयों ने दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह लाठी से प्रहार करते हुए फरार हो गया था।
जान से मारने की दी थी धमकी
दुराचार की घटना के बाद भागते समय आरोपी ने पीड़ित लड़की और उसके परिजनों को रिपोर्ट न करने की धमकी दी थी। उसने शिकायत करने पर जान से मारने की बात कही थी। अधिवक्ता रतन सिंह ठाकुर ने बताया कि केस की सुनवाई के बाद विशेष जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने धारा 342 और 323 में 6-6 माह की सजा सुनाई है। वहीं दुराचार और पास्को एक्ट के मामले में उम्र कैद के साथ एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।