आधे घण्टे का पार्किंग चार्ज 120 रुपए वसूलना सेवा में कमी

आधे घण्टे का पार्किंग चार्ज 120 रुपए वसूलना सेवा में कमी

Bhaskar Hindi
Update: 2020-01-14 07:45 GMT
आधे घण्टे का पार्किंग चार्ज 120 रुपए वसूलना सेवा में कमी

जिला उपभोक्ता फोरम का साउथ एवेन्यू मॉल को आदेश- 4 घंटे की अवधि के सिर्फ 20 रुपए ही वसूल सकते हैं पार्किंग शुल्क
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
आधे घंटे के लिए पार्क की गई कार का पार्किंग चार्ज 120 रुपए वसूलने को जिला उपभोक्ता फोरम ने अनुचित करार दिया है। फोरम के अध्यक्ष केके त्रिपाठी व सदस्य द्वय योमेश अग्रवाल और अर्चना शुक्ला ने साउथ एवेन्यू मॉल को कहा कि चार घण्टे की पार्किंग का चार्ज उसे सिर्फ 20 रुपए की वसूलना था। इस मत के साथ फोरम ने दो माह के भीतर अतिरिक्त ली गई सौ रुपए की राशि आवेदक को वापस लौटाने कहा है। साथ ही क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के रूप में कुल 7 हजार देने भी कहा।
यह मामला लालमाटी चुंगीचौकी में रहने वाले नवल कुमार गुप्ता की ओर से दायर किया गया था। आवेदक का कहना था कि 4 अगस्त 2018 को साउथ एवेन्यू मॉल में स्थित बिग बाजार में वह अपने परिवार के साथ शॉपिंग के लिए गया था। महज आधे घंटे के भीतर वापस आने पर जब उन्होंने अपनी कार पार्किंग से उठाई तो उनसे पार्किंग शुल्क के रूप में 120 रुपए मांगे गए। आवेदक का आरोप था कि इतनी ज्यादा रकम न देने पर पार्किंग अटेन्डेंट झगड़ा करने पर आमादा हो गया। चूंकि आवेदक परिवार के साथ थे, इसलिए उन्होंने अप्रिय स्थिति को टालने 120 रुपए दिए। आवेदक का कहना था कि जबलपुर कलेक्टर ने चार घण्टे की पार्किंग के लिए चार पहिया वाहन के लिए 20 रुपए तय किए हैं, इसके बाद भी उनसे 120 लेना अनुचित था। इस बारे में मॉल के मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन वो नहीं मिले। आवेदक द्वारा दिए गए लीगल नोटिस का भी कोई जवाब न मिलने पर यह मामला फोरम में दायर किया गया था। सुनवाई के बाद अपना फैसला देते हुए फोरम ने कहा कि कलेक्टर रेट के अनुसार आवेदक से 20 रुपए ही लिए जाने थे, लेकिन उसके बजाए 120 रुपए वसूलना स्पष्टत: सेवा में कमी है। इतना ही नहीं, मॉल के पार्किंग में पार्किंग रेट की कोई सूची भी नहीं थी और मांगने पर भी वह आवेदक को नहीं दिखाई गई।
इससे साफ है कि मॉल ने अनुचित व्यापार का पालन किया है। इस मत के साथ फोरम ने पार्किंग शुल्क के रूप में आवेदक से अधिक वसूले गए सौ रुपए के साथ क्षतिपूर्ति और वाद व्यय भी लौटाने के आदेश मॉल प्रबंधन को दिए।
 

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