होर्डिंग्स मामले से मुख्य सचिव का नाम हटाने की पुनर्विचार याचिका खारिज

होर्डिंग्स मामले से मुख्य सचिव का नाम हटाने की पुनर्विचार याचिका खारिज

Demo Testing
Update: 2019-09-18 08:55 GMT
होर्डिंग्स मामले से मुख्य सचिव का नाम हटाने की पुनर्विचार याचिका खारिज

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट ने होर्डिंग्स मामले की मूल याचिका से मुख्य सचिव का नाम अनावेदक के रूप हटाने के लिए दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। 
शिकायत के बाद भी अवैध होर्डिग्स को नहीं हटाया 
जबलपुर निवासी अधिवक्ता विनोद सिसोदिया की ओर से जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि जबलपुर सहित प्रदेश भर में मुख्य सड़कों के किनारे और चौराहों पर होर्डिंग्स लगाए जा रहे है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर नेताओं के पोस्टर और फ्लेक्स लगाए गए है। शिकायत के बाद भी अवैध होर्डिग्स को नहीं हटाया जा रहा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और मप्र आउटडोर मीडिया एडवरटाइजिंग रूल्स 2017 का पालन नहीं किया जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन और अन्य को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर और इसके अलावा भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि सभी अनावेदकों को कार्रवाई के लिए अभ्यावेदन दिया गया। जब अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं की गई तो अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती, डीजीपी वीके सिंह, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन संजय दुबे, कलेक्टर जबलपुर भरत यादव, एसपी अमित सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार, केन्ट सीईओ सुब्रत पाल, पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम अजय विजयवर्गीय को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया था। इसके बाद मुख्य सचिव की ओर से मूल याचिका से अनावेदक के रूप में उनका नाम हटाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।
 

Tags:    

Similar News