निर्माणाधीन होटल का स्लैब गिरने के मामले में महेश केमतानी सहित 5 को राहत

निर्माणाधीन होटल का स्लैब गिरने के मामले में महेश केमतानी सहित 5 को राहत

Bhaskar Hindi
Update: 2020-02-14 07:47 GMT
निर्माणाधीन होटल का स्लैब गिरने के मामले में महेश केमतानी सहित 5 को राहत

दो मजदूरों की हुई थी मौत: अब धारा 304(ए) के आरोप में मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
निर्माणाधीन होटल की छत गिरने से दो मजदूरों की हुई मौत के मामले में व्यवसायी महेश केमतानी सहित 5 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय से राहत मिली है। 26वें अपर सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे की अदालत ने गुरूवार को अपराध को भादंवि की धारा 304(ए) के तहत पाते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए। अदालत ने सभी आरोपियों को कहा है कि वे 28 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में अपने अधिवक्ताओं के साथ आगामी कार्रवाई के लिए हाजिर रहें। भादंवि की धारा 304 में दस साल तक की सजा व जुर्माना और धारा 304(ए) में दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
अभियोजन के अनुसार 16 अप्रैल 2018 को तिलवारा थाने के समीप कौशल्या माय होम्स अपार्टमेंट के सामने एक निर्माणाधीन होटल का स्लैब डाला जा रहा था। उसी दौरान बल्लियां गिरने से स्लैब मजदूरों पर गिर गया। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां पर इलाज के दौरान बिन्नू उर्फ विनय बारी और सुनील दुबे की मौत हो गई थी। तिलवारा थाना पुलिस ने इस मामले में संतोष शिवहरे, रवि रजक, सचिन सिंह ठाकुर, आशीष केमतानी और महेश केमतानी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले पर गुरूवार को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना थे। शासन की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 304, 308 और 258 के तहत आरोप तय होना चाहिए, जबकि आरोपियों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ 304 और 308 का कोई अपराध ही नहीं बनता। सुनवाई के बाद अदालत ने मामला भादंवि की धारा 304(ए) के तहत पाते हुए वह मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए।

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