मजदूरों का अनाज अवैध तरीके से बेचने वाले सरपंच को 3 साल की सजा

मजदूरों का अनाज अवैध तरीके से बेचने वाले सरपंच को 3 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-14 08:01 GMT
मजदूरों का अनाज अवैध तरीके से बेचने वाले सरपंच को 3 साल की सजा

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौतम कुमार गुजरे ने गबन मामले में सरपंच व उसके एक सहयोगी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार आरोपी शिवराज शिंदे 30 जनवरी 2007 तक ग्राम पंचायत सावंगा में सरपंच के पद पर पदस्थ था। पद पर रहते हुए सरंपच ने सावंगा से दुधाला खुर्द मार्ग निर्माण हेतु आवंटित 40 क्विंटल चावल मजदूरों को आवंटित ना करते हुए गांव के लोगों को अवैध तरीके से बेच दिया था। इसके साथ ही मुरम के फर्जी दस्तावेज बनाकर राशि का भुगतान निकाला था। इस फर्जीवाड़े में उसके एक साथी हेमराज ने भी सहयोग किया था। शिकायत के बाद लोधीखेड़ा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया था। 10 वर्ष चले इस गबन प्रकरण में आरोपी शिवराज शिंदे को धारा 409 में 3 वर्ष का कारावास 1000 अर्थदण्ड, धारा 420 में 3 वर्ष का कारावास 700 रुपए अर्थदण्ड, 467 में 3 वर्ष 2000 अर्थदण्ड, 468 मे 3 वर्ष 2000 अर्थदण्ड, धारा 471 में 3 वर्ष 700 अर्थदण्ड, 120 बी में 3 वर्ष 600 अर्थदण्ड की सजा तथा सहयोग करने वाले आरोपी हेमराज पिता चिंतामन को धारा 420 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 500 अर्थदण्ड, 120बी में 3 वर्ष सश्रम कारावास 1500 अर्थदण्ड में दंडित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सह जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर श्रीमति मालिनी देशराज ने की है।
महिला सहायक सचिव को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा-  सिंगोड़ी ग्राम पंचायत की महिला सहायक सचिव को सोमवार को लोकायुक्त पुलिस ने 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। कपिल धारा योजना के तहत नलकूप का प्रकरण सेंग्सन करने के लिए ये राशि महिला सचिव द्वारा मांगी गई थी। लोकायुक्त पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रोजगार सहायिका और सहायक सचिव स्वाति बनवारी ने गांव के ही संदीप चंद्रवंशी से छह हजार रुपये की मांग कपिल धारा योजना का प्रकरण स्वीकृति कराने की मांग की थीं। जिसकी शिकायत संदीप ने लोकायुक्त पुलिस से की। सोमवार को जब आवेदक छह हजार रुपये लेकर रोजगार सहायिका के पास गया तो लोकायुक्त पुलिस ने तुरंत ही छापामार कार्रवाई करते हुए नोट सहित आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण कायम करते हुए मुचलके पर तुरंत ही जमानत दे दी है।
एक महीने दिया था आवेदन, नहीं कर रहे थे कार्रवाई
संदीप ने लोकायुक्त पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक महीने पहले उसने प्रकरण स्वीकृत करने का आवेदन दिया था लेकिन हर बार मामले को टालते हुए प्रकरण को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही थी। परेशान होकर उसने लोकायुक्त पुलिस में मामले में शिकायत की।

 

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