संजय टाईगर रिजर्व के  सहायक संचालक पर 25 हजार का जुर्माना

संजय टाईगर रिजर्व के  सहायक संचालक पर 25 हजार का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-25 07:37 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीधी। स्वदेश दर्शन में गड़बड़झाले की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त ने संजय टाईगर रिजर्व के सहायक संचालक के खिलाफ 25 हजार के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुये आयोग ने फील्ड डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही । 

आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगी थी जानकारी

ज्ञात हो कि आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने वर्ष 2017 में संजय दुबरी टाईगर रिजर्व के लोकसूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी ।उन्होंने स्वदेश दर्शन के तहत वाइल्ड लाइफ सर्किट योजनान्तर्गत हो रहे कार्यों के लिये कार्यालय द्वारा एनटीसीए और मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षण से प्राप्त अनुसंशाएं, आदेशों की प्रमाणिक छायाप्रति उपलब्ध करायें। इसके साथ ही हो रहे कार्यों के लिये कार्यालय द्वारा जारी प्रशासकीय, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृतियों की भी जानकारी मांगी थी। उन पांच विंदुओं की मांगी गई जानकारी के बाद आज तक विभाग ने किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नही कराई है। 

मामला सूचना आयोग में पहुंचा

जानकारी न देने के बाद मामला सूचना आयोग में पहुंच गया था जिस पर वीडियो कान्फे्रंसिंग के जरिये राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आज सुनवाई करते हुये जानकारी न देने पर फील्ड डायरेक्टर संजय टाईगर रिजर्व के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है तो सहायक संचालक के खिलाफ 25 हजार के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। सूचना आयोग द्वारा की गई सुनवाई के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष के भोजमुक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की गई पीएससी की परीक्षा के संबंध में भी जानकारी न देने पर मामले को संज्ञान में लिया गया था। राजबहादुर सिंह द्वारा आरटीआई लगाने पर जब जानकारी नहीं दी गई तो राज्य सूचना आयोग के यहां अपील की गई थी। इस मामले में आरएस रघुवंशी ने बताया कि आयोग की सुनवाई के नोटिस के बाद जानकारी दे दी गई है। आयोग ने उन्हें सचेत किया है कि समय सीमा का ध्यान रखकर जानकारी उपलब्ध कराई जाय। फिलहाल पहली मर्तबा राज्य सूचना आयोग ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये सीधी के आरटीआई मामलों की सीधी सुनवाई की है। इसके साथ ही कार्रवाई संबंधी आदेश भी जारी किये हैं। 
 

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