सीहोर: म.प्र. साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत राशि वापस दिलाई

सीहोर: म.प्र. साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत राशि वापस दिलाई

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-01 08:56 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीहोर। सीहोर अनुविभागीय अधिकारी सीहोर के न्यायालय में कुसुमलता पत्नि पदमसिंह निवासी दुर्गा कॉलोनी गंज सीहोर ने मप्र साहुकारी अधिनियम 1934 के आन्तर्गत नरेश यादव आ. मिश्रीलाल यादव निवासी दुर्गा कॉलोनी गंज सीहोर के विरूद्ध शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। आवदेन पत्र के आधार पर नरेश यादव आ. मिश्रीलाल यादव पर मप्र साहुकारी अधिनियम 1934 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर नरेश यादव को आवेदिका ने शीट क्रमांक -3 क्षेत्रफल 30x20=600 वर्गफीट का शासकीय पटटे का मकान बेचकर जो राशि 1,20,000 रूपये नरेश यादव को दिये थे। आज 31 दिसंबर को नरेश यादव से मूल राशि 80,000 रूपये का ब्याज राशि 40,000 रूपये अधिक लेने के कारण राशि 40,000 रूपये वापिस कराये गये साथ ही यूको बैंक के 02 कोरे चैक, मकान की स्टाम्प पर लिखापढ़ी, 100 रूपये का कोरा स्टाम्प, मुख्यमंत्री आश्रय योजना 2008 शासकीय पटटा, आधार कार्ड, कोटक महिन्द्र बैंक कोरी चैक बुक सहित समस्त दस्तावेज कुसुमलता को वापिस कराये गये।

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