भाजपा को झटका : सांसद डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य का जाति प्रमाणपत्र अवैध

भाजपा को झटका : सांसद डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य का जाति प्रमाणपत्र अवैध

Tejinder Singh
Update: 2020-02-24 14:11 GMT
भाजपा को झटका : सांसद डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य का जाति प्रमाणपत्र अवैध

डिजिटल डेस्क, पुणे। सोलापुर से भाजपा सांसद डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य का जाति प्रमाणपत्र अवैध करार दिया गया। जिला जात वैधता पड़ताल समिति ने ने उनका फर्जी जाति प्रमाणपत्र जब्त करने का आदेश भी दिया है। इस निर्णय के विरोध में डॉ. जयसिध्देश्वर उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। 
बता दें कि लोकसभा चुनाव के समय डॉ. जयसिध्देशवर ने वर्ष 1982 का बेड़ा जंगम जाति का प्रमाणपत्र पेश किया था। इस पर प्रमोद गायकवाड़, मिलिंद मुले, विनायक कंडकुरे ने उक्त प्रमाणपत्र फर्जी होने की शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर जिला जात वैधता पड़ताल कार्यालय में 15 फरवरी को अंतिम सुनवाई हुई। 

सोमवार को पड़ताल समिति के अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुल समेत पांच सदस्यों की समिति ने निर्णय लिया। जिसमें कहा गया कि नुरंदस्वामी गुरूबसय्या हिरेमठ उर्फ डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी का बेडा जंगम इस जाति का प्रमाणपत्र नामंजूर किया जाता है। इस प्रमाणपत्र को अवैध करार दिया गया है। कार्यकारी दंडाधिकारी तथा तहसीलदार अक्कलकोट, ने फर्जी प्रमाणपत्र जब्त करने को कहा। साथ ही कही कि उसकी रिपाेर्ट समिति को पेश करें। डॉ. जयसिध्देश्वर शिवाचार्य महास्वामी तथा अन्य के खिलाफ कोर्ट में लिखित शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। 

सांसद पद रद्द करने की मांग

शिकायतकर्ता प्रमोद गायकवाड़ ने कहा कि डॉ. जयसिध्देश्वर के फर्जी जात प्रमाणपत्र को लेकर पहले ही उच्च न्यायालय में शिकायत दी है। अब समिति का निर्णय पत्र उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही लोकसभा सभापति और चुनाव आयोग को भी निर्णय पत्र पेश कर डॉ. जयसिध्देश्वर का सांसद पद रद्द करने की मांग की जाएगी।  

दबाव में आकर दिया समिति ने निर्णय 

डॉ. जयसिध्देश्वर के वकील संतोष नावकर ने आराेप लगाया है कि जात वैधता पड़ताल समिति ने शिकायतकर्ताओं के दबाव में आकर फैसला लिया है। इसलिए इस निर्णय के विरोध में उच्च न्यायालय से गुहार करेंगे। 
 

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