सीधी: ‘‘एक जिला एक उत्पाद’’ योजनांतर्गत चयनित उत्पादों से जुड़े उद्योग लगाने पर मिलेगी छूट

सीधी: ‘‘एक जिला एक उत्पाद’’ योजनांतर्गत चयनित उत्पादों से जुड़े उद्योग लगाने पर मिलेगी छूट

Aditya Upadhyaya
Update: 2021-01-08 09:02 GMT
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डिजिटल डेस्क, सीधी। सीधी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने जानकारी देकर बताया है कि म.प्र. शासन द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान 2023 के अन्तर्गत ‘‘एक जिला एक उत्पाद‘‘ योजना की घोषणा की गई हैं। जिसके तहत सीधी जिलान्तर्गत‘‘ कोदो, कुटकी, कालीन/दरी एवं आम‘‘ उत्पादों का चयन किया गया है। जिले के ऐसे सभी निवेशक, उद्योगपति, उद्यमी जो कोदो-कुटकी एवं आम के प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु इच्छुक है। भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (परियोजना लागत पर शहरी क्षेत्र में सामान्य वर्ग पुरूष वर्ग को 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी/अनुदान एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य वर्ग पुरूष को 25 प्रतिशत एवं महिला एससी, एसटी, पि. वर्ग के आवेदकों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान/सब्सिडी की पात्रता है) एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2019 योजनांतर्गत संयंत्र, मशीनरी एवं भवन की लागत पर 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान/सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकतें है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी के कार्यालयीन समय में महाप्रबंधक एवं प्रबंधक से सम्पर्क कर सकते है।

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