हरदा की नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री के मामले पर यथास्थिति के निर्देश

हरदा की नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री के मामले पर यथास्थिति के निर्देश

Bhaskar Hindi
Update: 2020-05-22 09:32 GMT
हरदा की नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री के मामले पर यथास्थिति के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हरदा की नर्मदा जीनिंग फैक्ट्री 6.43 एकड़ भूमि के लीज संबंधी विवाद पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने फैक्ट्री की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह अंतरिम आदेश दिए। फैक्ट्री के पार्टनर गोपाल दास अग्रवाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि उक्त जमीन उन्हें वर्ष 1966 में लीज पर दी गई थी। वर्ष 1989 में फिर से लीज का सशर्त नवीनीकरण हुआ। जमीन की लीज अवधि समाप्त होने पर उसका कब्जा लिए जाने को चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई।
मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता संजय अग्रवाल, राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ए राजेश्वर राव और नगर पालिका की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविनंदन सिंह व अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा ने दलीलें रखीं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कब्जा वापस लेने के बाद अब फैक्ट्री में बने मजदूरों के घरों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी और लॉकडाउन के दौरान वे कहां जाएंगे। सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम आदेश देकर याचिकाकर्ता और मजदूरों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
 

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