हाईकोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने राज्य सरकार ने शुरू की कार्रवाई, याचिका का निराकरण

हाईकोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने राज्य सरकार ने शुरू की कार्रवाई, याचिका का निराकरण

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-16 13:47 GMT
हाईकोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने राज्य सरकार ने शुरू की कार्रवाई, याचिका का निराकरण

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण किए जाने के लिए दायर जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने निराकरण कर दिया है। जस्टिस आरएस झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने कहा है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले में अलग से निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई।

दायर जनहित याचिका में यह कहा गया
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में केन्द्र सरकार को गाइडलाइन बनाने का भी निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत के अनुसार मप्र हाईकोर्ट की सुनवाई का भी सीधा प्रसारण किया जाए। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद जनहित याचिका दायर की गई।

अलग से निर्देश की आवश्यकता नहीं
मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने युगल पीठ को बताया कि राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव जीसी शर्मा ने 18 मार्च 2019 को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि हाईकोर्ट की सुनवाई की सीधा प्रसारण करने के संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने जनहित याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए इस मामले में अलग से निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

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