महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी

Tejinder Singh
Update: 2022-07-20 16:19 GMT
महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि अगले दो हप्ते में शेष निकाय चुनावों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित किया जाए।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस ए एस ओक और जे बी पारदीवाला वाला की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य चुनाव आयोग और संबंधित राज्य प्राधिकारियों को निर्देश दिए है कि वह 4 मई को दिए आदेश के अनुसार निकाय चुनावों की चुनाव प्रक्रिया को तुरंत आगे बढाएं। पीठ ने कहा है कि हम चाहते है कि चुनाव में और देरी न हो। इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उसमें बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पिछले हफ्ते स्थगित किए गए 17 जिलों की 92 नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बांठिया आयोग की रिपोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी आवश्यकता पूर्तता की है।
 

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