एमयू में आर्थिक आपातकाल की धारा 50 लागू करने पर 2 माह में करो निर्णय
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश एमयू में आर्थिक आपातकाल की धारा 50 लागू करने पर 2 माह में करो निर्णय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में आर्थिक आपातकाल की धारा 50 लागू करने अभ्यावेदन पर दो महीने में निर्णय लिया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सत्येन्द्र कुमार सिंह की डिवीजन बैंच ने सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है।
यह है मामला
यह रिव्यू पिटीशन आरएसएस के अनुषांगिक संगठन भारत विकास परिषद के अध्यक्ष आलोक मिश्रा ने दायर की है। रिव्यू पिटीशन में कहा गया है िक मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का वर्ष 2021-2022 का बजट आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बाद भी विश्वविद्यालय में लाखों रुपए के भुगतान बिना बजट अनुमोदन के किए जा रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी में करोड़ों का लेन-देन विधि विरुद्ध तरीके से बिना बजट प्रस्तुत किए किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कार्यपरिषद के सदस्य डॉ. राजेश धीरावाणी ने भी कार्यपरिषद में बजट प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।