हाईकोर्ट में वन विभाग ने कहा- तेंदुए के साथ मानव जाति को सामंजस्य बनाना होगा

हाईकोर्ट में वन विभाग ने कहा- तेंदुए के साथ मानव जाति को सामंजस्य बनाना होगा

Bhaskar Hindi
Update: 2020-09-16 08:12 GMT
हाईकोर्ट में वन विभाग ने कहा- तेंदुए के साथ मानव जाति को सामंजस्य बनाना होगा

जनहित याचिका में फॉरेस्ट विभाग ने दाखिल किया जवाब, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट में नयागाँव में तेंदुआ की मूवमेंट को लेकर दायर जनहित याचिका में वन विभाग की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब में कहा गया है कि तेंदुआ ने अभी तक किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है। तेंदुआ केवल कुत्तों को उठाकर ले जाता है। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत तेंदुआ को मार नहीं सकते हैं, इसलिए तेंदुआ के साथ मानव जाति को सामंजस्य बनाना होगा। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को नियत की है। 
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के रजत भार्गव की ओर से जनहित याचिका दायर कर नयागाँव को तेंदुए के कुनबे से निजात दिलाने का अनुरोध किया गया है। वन विभाग के जवाब में कहा गया है कि नयागाँव मदन महल पहाड़ी का एक हिस्सा है। मदन महल पहाड़ी में कई वर्षों से तेंदुआ पाया जाता है। नयागाँव में तेंदुआ की मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की ओर से ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। अभी तक ट्रैप कैमरे में तेंदुआ नहीं दिखा है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि नयागाँव से बरगी हिल्स होते हुए सड़क मेडिकल कॉलेज को जाती है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में मरीजों के परिजन यहाँ से गुजरते है। तेंदुए का कुनबा कभी भी आम लोगों पर हमला कर सकता है, इसलिए सड़क पर सर्च लाइट और नोटिस बोर्ड लगाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को नियत की गई है। 

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