लकवाग्रस्त पूर्व प्रभारी सीएमओ से वसूली करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

 लकवाग्रस्त पूर्व प्रभारी सीएमओ से वसूली करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2019-10-25 09:37 GMT
 लकवाग्रस्त पूर्व प्रभारी सीएमओ से वसूली करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मुख्य नगर पालिका हरपालपुर के  लकवाग्रस्त पूर्व प्रभारी सीएमओ राकेश चंद्र चतुर्वेदी ने उनके खिलाफ की जा रही 2 लाख 88 हजार रुपए की वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने पूर्व प्रभारी सीएमओ की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद उक्त अंतरिम आदेश दिया। आवेदक का कहना था कि वो वर्ष 2007 से 2009 तक नगर पालिका हरपालपुर में प्रभारी सीएमओ के पद पर पदस्थ थे। बाद में वे वापस मुख्य नगर पालिका छतरपुर में अपने मूल पद स्वच्छता निरीक्षक के पद पर कार्य करने लगे। वर्ष 2017 में सीएमओ हरपालपुर ने याचिकाकर्ता पर गबन का आरोप लगाते हुए 2 लाख 88 हजार रुपए की वसूली का नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिना सुनवाई का मौका दिए उनके खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने गबन के आरोप से संबंधित दस्तावेज कई बार मांगे, लेकिन सीएमओ हरपालपुर द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिए गए। इसी बीच याचिकाकर्ता लकवा से पीडि़त हो गया। उसके बाद सीएमओ हरपालपुर ने वसूली के आदेश जारी कर दिए, जिसके खिलाफ यह याचिका दायर की गई।
 

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