प्रदेश से बाहर जाने वालों को कलेक्ट्रेट से मिलेगी परमीशन

प्रदेश से बाहर जाने वालों को कलेक्ट्रेट से मिलेगी परमीशन

Bhaskar Hindi
Update: 2020-03-27 13:03 GMT
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डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिले की सभी सीमाएँ सील कर दी गई हैं, न तो कोई बाहर जा सकता है और न ही कोई दूसरे जिलों से आ सकता है। इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रदेश से बाहर जाना है। इसके लिये कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम से परमीशन दी जायेगी। इसमें भी कंट्रोल रूम में पूरी जानकारी देनी होगी और अति आवश्यक होगा तभी पास जारी किये जायेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने शहर में लगाये गये कफ्र्यू और जिले के शेष क्षेत्रों में टोटल लॉक डाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा केवल विशेष परिस्थितियों में बहुत आवश्यक होने पर ही लोगों को प्रदेश से बाहर जाने के अनुमति दी जाएगी। प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति के लिये पास या अनुमति पत्र कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक-9 स्थित कंट्रोल रूम से जारी किये जायेंगे। 
इस बारे में कलेक्टर भरत यादव ने निर्देश जारी कर किये हैं, जिसमें राज्य के बाहर जाने की अनुमति के अलावा जिले से बाहर जाने की अनुमति संबंधित एसडीएम अथवा तहसीलदार द्वारा जारी की जायेगी।  ये पास भी विशेष परिस्थितियों में ही जारी किये जायेंगे। इसके लिए भी इच्छुक व्यक्ति को पर्याप्त वजह बतानी होगी।  जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कफ्र्यू और टोटल लॉक डाउन के प्रतिबंधों का पालन हर व्यक्ति को करना होगा।
 

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